NPS Vatsalya Yojana के तहत बच्चों के नाम पर कीजिए निवेश, जानिए कैसे कर सकते हैं निवेश शुरू

By कमलेश पांडे | Sep 13, 2024

राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) एक दीर्घ अवधि निवेश योजना है, जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। चूंकि बजट 2024 में भारत सरकार ने बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की है, जिसके तहत माता-पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर एनपीएस खाता खोलने और उनके लिए निवेश करने की सुविधा दी जा रही है, तो फिर इसका लाभ उठाने में हम आप पीछे क्यों रहें।


# समझिए, आखिर क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना


नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में बच्चों के नाम पर निवेश करना एक अच्छा तरीका है, ताकि आप उनकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। बता दें कि एनपीएस एक दीर्घावधि निवेश योजना (लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान) है, जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसलिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपने बच्चों के नाम पर एनपीएस में कैसे निवेश कर सकते हैं।

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आपको पता है कि अब तक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, अपना खाता खोल सकता था। इसके लिए आवेदन करने की तारीख को उसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए थी। साथ ही, उसे निर्धारित केवाईसी मानदंडों का पालन करना होता है। उल्लेखनीय है कि एनपीएस खाता जारी रखने की अधिकतम उम्र 75 साल होती थी, लेकिन जब एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बच्चे के उम्र 18 साल हो जाएगी, तो यह स्कीम नियमित एनपीएस में बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगी।


# एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत क्या हैं निवेश करने के तरीके, विस्तार से समझिए


एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत, कोई भी माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों, जिनकी उम्र 3 से 18 साल के बीच हो, के नाम पर एनपीएस खाता खोल सकते हैं। यह बात दीगर है कि एक बच्चे के लिए केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। इसके लिए आपको एनपीएस वात्सल्य योजना अंतर्गत बच्चों के नाम पर निवेश करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यह काम आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए मैं यहां चरणबद्ध तरीके यानी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं।


# जानिए, खाता खोलने की क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया


सबसे पहले, आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की वेबसाइट https://www.npscra.nsdl.co.in/ पर जाना होगा।

फिर होमपेज पर आपको रजिस्ट्रेशन नाम का एक टैब दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करें। ऐसा करते ही

आपको रजिस्टर विथ आधार कार्ड और रजिस्टर विथ पैन कार्ड नाम के दो विकल्प दिखाई देंगे। इसके दृष्टिगत 

रजिस्टर विथ आधार कार्ड का विकल्प चुनें। फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी जनरेट करें। फिर बटन पर क्लिक करें। इससे आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे देखकर अपना ओटीपी दर्ज करें और फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। 


यहां पर आपको यह गौर करना होगा कि आधार नम्बर से जुड़ी आपकी कुछ जानकारी पहले से ही भरी होगी। लिहाजा आपको कुछ अलग से जानकारी, जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता आदि भरने होंगे। फिर अपने हस्ताक्षर का एक स्कैन किया हुआ फोटो कॉपी अपलोड करना होगा। ततपश्चात अपनी पसंद के भुगतान माध्यम से खाता खोलने के शुल्क का भुगतान करें। इस प्रकार से सफल भुगतान के बाद आपका एनपीएस खाता खुल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी खाता संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे आपको हमेशा सुरक्षित रखना है।


# अब आप पसंद के अनुसार इक्विटी, डेट या मनी मार्केट में कर सकते हैं निवेश


आपका एनपीएस खाता खुलने के बाद अब आप अपने बच्चे के एनपीएस वात्सल्य योजना खाते में कम से कम 500 प्रति माह या 6,000 रुपये प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपनी पसंद के अनुसार इक्विटी, डेट या मनी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ऐसा करके आप जमा राशि पर कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपका बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने एनपीएस वात्सल्य योजना खाते से उक्त धनराशि निकाल सकता है। यही नहीं, आपका बच्चा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस योजना का लाभ उठाने में विलम्ब मत कीजिए। इससे आपके बच्चों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।


- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

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