भारत के पास बाल तस्करी पर रोकथाम के लिए विशिष्ट कानून होना जरूरी: कैलाश सत्यार्थी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 29, 2022

कोलकाता|  नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बृहस्पतिवार को इस बात को लेकर असंतोष जताया कि भारत के पास बाल तस्करी से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।

बाल अधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि भारत में ऐसा कानून होना जरूरी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि इस खतरे से निपटने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करके इसे तत्काल संसद में पारित किया जाए।

मानव तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 के मसौदे को एक ‘मजबूत कानून’ बताते हुए सत्यार्थी ने कहा कि संसद के कई सत्रों में सूचीबद्ध होने के बावजूद इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है।

सत्यार्थी ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से भारत में मानव तस्करी के खिलाफ कोई विशिष्ट कानून नहीं है। यह विधेयक... सबसे अच्छे कानूनों में से एक है और यह बहुत मजबूत है। मैंने इसे पढ़ा है।’’

वह अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास कोलकाता द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया सम्मेलन में ‘साइबर सक्षम मानव तस्करी के खिलाफ एकजुट होकर काम करें-उभरती चुनौतियां’’ विषय पर बोल रहे थे।

प्रमुख खबरें

यहां आने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को यहां आने में 4 दशक लग गए, कुवैत में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम मोदी

चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध

BSNL ने OTTplay के साथ की साझेदारी, अब मुफ्त में मिलेंगे 300 से ज्यादा टीवी चैनल्स

नक्सलियों के 40 संगठनों के नामों का खुलासा किया जाये: Yogendra Yadav ने फडणवीस के बयान पर कहा