By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 30, 2025
आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडिगो ने जुर्माना लगाने के आदेश को ‘त्रुटिपूर्ण’ बताते हुए कहा है कि वह इसे चुनौती देगी।
यह आदेश देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला। इंडिगो ने रविवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि आयकर विभाग की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।
एयरलाइन ने कहा कि यह आदेश इस दोषपूर्ण समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि अभी यह मामला लंबित है और इस पर निर्णय आना बाकी है।
इंडिगो ने कहा कि इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिगो ने रविवार शाम को अलग से जारी एक बयान में कहा कि उसका दृढ़ विश्वास है कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून के मुताबिक नहीं है और गलत है। एयरलाइन ने बयान में कहा, कंपनी इसका विरोध करेगी और आदेश के खिलाफ उचित कानूनी उपाय करेगी।