बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अवैध शराब के रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर छापामार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटीक के मार्गदर्शन में भरवेली, पायली, मानेगांव, पेंदीटोला, रमरमा में छापामार कार्यवाही कर 02 लाख 28 हजार 900 रुपये की अवैध शराब एवं महुआ लाहन जब्त किया गया है।
आबकारी विभाग की टीम ने सोमवार को मुखबिर से प्राप्त अवैध शराब रखने व बनाने की सूचना पर छापामार कार्यवाही की। जिसमें ग्राम भरवेली मे गीता पत्नि सुखलाल के रिहायशी मकान से लगभग 5 लीटर एवं चन्द्रमुखी बाई पुत्री चैन सिंह के रिहायशी मकान से लगभग 5 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। इसी प्रकार ग्राम मानेगांव में प्रेमलता पत्नि जीतेन्द्र के रिहायशी मकान से लगभग 5 लीटर महुआ की कच्ची शराब एवं ग्राम पायली में राजेश महार के रिहायशी मकान से लगभग 15 लीटर शराब एवं लगभग 120 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। इस कार्यवाही में आबकारी अधिनियम के तहत 4 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 4500 रुपये तथा महुआ लाहन की कीमत लगभग 8400 रुपए है।
इसी तरह की कार्यवाही मुखबिर की सूचना के आधार पर वृत वारासिवनी के ग्राम पेंदी टोला, रमरमा के जंगल में भी अलग स्थानों पर की गई है। जिसमें 20 प्लास्टिक ड्रमों एवं 55 प्लास्टिक डब्बो में भरे कुल 3600 किलो ग्राम हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार महुआ लाहन जब्त कर नष्ट किया गया। जब्त महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 02 लाख 16 हजार रुपये हैं। आसपास संद्धिग्ध आरोपितों की तलाश करने पर कोई भी नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दो प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है।