By रितिका कमठान | Jan 10, 2025
शादी सिर्फ दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। शादी के बाद पति पत्नी के अलावा दो परिवारों को भी साथ में सामंजस्य बैठाकर चलना होता है। मगर कई बार परिवारों में भी तनातनी होने के कारण पति पत्नी के जीवन पर असर होता है।
ऐसा ही एक मामला गुजरात हाईकोर्ट में सामने आया है। यहां फैमिली कोर्ट ने एक महिला को तलाक लेने की अनुमति दे दी है। अगर अब हाईकोर्ट ने महिला को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि महिला की ननद ने जाति से बाहर शादी की है, जो बाद महिला से छिपाई गई थी। पति द्वारा महिला से ये बात छिपाना क्रूरता कहा गया है, जिसके बाद महिला ने कोर्ट का रुख किया था।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो महिला की नदद की दूसरी जाति में शादी होने का बात जैसे ही उसे पता चली उसने दो दिन बाद ही अपनी ससुराल को छोड़ दिया। महिला का मानना है कि जिस जाति में ननद की शादी हुई है वो नीची जाति है। वर्ष 2020 में महिला ने दावा किया कि उसके साथ क्रूरता की गई है। इसके साथ ही महिला ने भावनगर फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है।
इस अर्जी में कहा गया कि महिला की ननद ने अन्य जाति में शादी की, जिसकी जानकारी महिला को नहीं दी गई थी। पति ने सिर्फ दो बहनों का जिक्र किया और तीसरी बहन के बारे में जानकारी साझा नहीं की। इस मामले के बाद पति ने अपनी पत्नी से गुहार लगाई और वापस लौटने की मांग की। पति ने पुलिस में पत्नी के कदम की शिकायत की और उसके ऑफिस में भी मेल कर जानकारी दी। पति ने इसके बाद वैवाहिक अधिकारों का जिक्र करते हुए मुकदमा दायर किया और पत्नी के लौटने की मांग की।
खारिज हुई पति की याचिका
वर्ष 2024 सितंबर में भावनगर की फैमिली कोर्ट ने पत्नी द्वारा तलाक की याचिका को स्वीकार किया और पति की याचिका को अस्वीकार किया था। पति ने दो अलग अलग फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तलाक के आदेश को रद्द करने के लिए पति अब हाईकोर्ट की शरण में गया है। उसने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि तलाक के आदेश को रद्द किया जाए।