By अंकित सिंह | Sep 20, 2024
चाहे आप कोई नई कार या बाइक खरीदने की योजना बना रहे हों, उसका पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना महत्वपूर्ण है। भारतीय सड़क पर कानूनी रूप से अपना वाहन चलाने के लिए आपको इसे निकटतम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत करना होगा। देश में हर जगह परिवहन कार्यालय है। आप तुरंत निकटतम कार्यालय में जा सकते हैं और अपनी कार को आरटीओ डेटाबेस में पंजीकृत करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी चलाने के लिए आपके नाम पर ई-चालान जारी किया जाएगा। आरसी आपके गाड़ी के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर आरसी चोरी या खो जाता हैं, इस स्थिति में भी आपको इसे जल्दी बनवाना होता है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिसे वीआरसी या आरसी के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पुष्टि करता है कि आपका वाहन सरकारी डेटाबेस में पंजीकृत है। यह वाहन के कानूनी मालिक की भी पुष्टि करता है और वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करता है, जैसे कि इसका मेक, मॉडल, वर्ग, ईंधन प्रकार, चेसिस नंबर और बहुत कुछ। आप अपने वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र पर पीयूसी समाप्ति तिथि, आरसी स्थिति और बीमा समाप्ति तिथि भी देख सकते हैं। वाहन और मालिक के बारे में ये विवरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर जब आप सेकेंड-हैंड वाहन खरीद रहे हों या निरीक्षण उद्देश्यों के लिए वाहन का विवरण प्राप्त करना चाहते हों।
एफआईआर रिपोर्ट की प्रति: नुकसान का प्रमाण
फॉर्म 26: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में उपलब्ध
खोए हुए आरसी की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
वैध बीमा प्रमाण पत्र
टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (कर समाशोधन प्रमाण पत्र): वाणिज्यिक वाहनों के लिए
पहचान प्रमाण
मौजूदा पता प्रमाण
प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र
इंजन और चेसिस नंबर पेंसिल मार्क
- https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
- अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
- "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
- "बुनियादी सेवाएँ" विकल्प चुनें
- अपना चेसिस नंबर का अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no/Chasi_no" पर क्लिक करें।
- ओटीपी जनरेट करें, सही ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें
- "डुप्लिकेट आरसी" चुनें
- "सेवा विवरण" दर्ज करें
- "बीमा विवरण" अपडेट करें
- शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें
- शुल्क का भुगतान वैसे ही करें जैसे यह दर्शाया गया है
- दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि कॉन्फ़िगर करने योग्य हो)
- अपॉइंटमेंट लें (यदि कॉन्फ़िगर करने योग्य हो)
- रसीद जनरेट की गई
- इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा (यदि कॉन्फ़िगर किया जा सके)
चरण 1: यदि आरसी खो जाती है या चोरी हो जाती है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज करें। एफ.आई.आर. में उस वाहन के सभी महत्वपूर्ण विवरणों का उल्लेख करें जिसकी आरसी चोरी हो गई थी या खो गई थी जैसे वाहन का मॉडल, मेक, रंग, चेसिस नंबर, पंजीकरण संख्या और मालिक का विवरण।
चरण 2: 20 रुपये के स्टांप पेपर पर एक नोटरीकृत हलफनामा प्राप्त करें जिसमें यह लिखा होगा कि वाहन मालिक ने वाहन की आरसी खो दी है।
चरण 3: एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद, शिकायत की एक प्रति आरटीओ में ले जाएं जहां वाहन मूल रूप से पंजीकृत था और पुलिस शिकायतकर्ता की प्रति वहां जमा करें।
चरण 4: फॉर्म 26 डाउनलोड करें और सभी आवश्यक विवरण और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर भरकर आरटीओ में जमा करें।
चरण 5: सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें - फॉर्म 26, मूल नोटरीकृत हलफनामा, आरसी के नुकसान के मामले में एफ.आई.आर., बीमा प्रमाणपत्र, बैंक से एनओसी, पीयूसी प्रमाणपत्र, मालिक का पता प्रमाण, और फिर आरटीओ में आवेदन शुल्क का भुगतान करें। डुप्लिकेट आरसी के लिए और पावती रसीद एकत्र करें जो आपको आरसी डुप्लिकेट की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगी।