By रेनू तिवारी | May 20, 2023
सुप्रीम कोर्ट के दस दिन पहले दिए गए आदेश का विरोध करते हुए केंद्र ने शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अंतिम अधिकार उपराज्यपाल का था, न कि दिल्ली सरकार का। केंद्र सरकार ने स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की है।
अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन के रूप में लाया गया है और इसमें एक 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' के गठन का आह्वान किया गया है जो स्थानांतरण और पोस्टिंग के निर्णय में एक छोटा सा हितधारक होगा। प्राधिकरण का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव शामिल होंगे। कोई भी मामला जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, बहुमत के मतों के माध्यम से किया जाएगा।
अध्यादेश के मुताबिक अथॉरिटी नौकरशाहों के तबादले और कार्यकाल के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिश कर सकती है। राज्यपाल सिफारिश को प्रभावी करने के लिए या तो अनुमोदन कर सकते हैं और आदेश पारित कर सकते हैं, या प्राधिकरण को फ़ाइल वापस कर सकते हैं। मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, एलजी को दिल्ली सरकार के लिए काम करने वाले नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग को नियंत्रित करने की बेलगाम शक्तियां दी जाएंगी।
यह अध्यादेश प्रभावी रूप से सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले को पलट देता है जिसमें कहा गया था कि "प्रशासन की वास्तविक शक्ति राज्य की निर्वाचित शाखा में रहती है"। CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आगे कहा कि "संवैधानिक रूप से स्थापित और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है"।
अध्यादेश पर केंद्र
केंद्र ने दिल्ली की "विशेष स्थिति" और इस तथ्य का हवाला देते हुए अध्यादेश का बचाव किया है कि इसका दोहरा नियंत्रण है। अध्यादेश में कहा गया है, "राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय न केवल दिल्ली के लोगों बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है"। अध्यादेश में आगे कहा गया है कि स्थानीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक हितों को संतुलित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए योजना को संसदीय कानून (अदालत के फैसले के खिलाफ) के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए।
अध्यादेश में आगे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी संसदीय कानून की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया और इसलिए यह अध्यादेश जारी किया जा रहा था। अध्यादेश लाने के लिए केंद्र द्वारा उद्धृत सभी कारणों में सामान्य विषय दिल्ली के नागरिकों के हितों को पूरे देश की लोकतांत्रिक इच्छा के साथ संतुलित करना है।
अब क्या उम्मीद है?
अध्यादेश को कानून की अदालत के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अध्यादेश को लागू करने के लिए "तत्काल कार्रवाई" की आवश्यकता थी या नहीं।
अगर दिल्ली सरकार अध्यादेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापस जाती है, तो केंद्र को यह साबित करना होगा कि "तत्काल कार्रवाई" की आवश्यकता थी और अध्यादेश सिर्फ विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करने के लिए जारी नहीं किया गया था।