By अंकित सिंह | May 19, 2022
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर एक बार सुनवाई करेगा। मंगलवार को कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां नमाज अदा करने और धार्मिक रस्म निभाने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। वहीं आज ही वाराणसी कोर्ट-अनिवार्य समिति भी सिविल कोर्ट को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपेगी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्ह की पीठ ने निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया था। दूसरी ओर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि हमने अभी तक कोई हलफ़नामा दाख़िल नहीं किया है, मामले को SC ने आज सुनवाई के लिए रखा था। इसमें अतिरिक्त गतिविधियां हुई हैं, कई अतिरिक्त दस्तावेज हैं जिसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाना है इसके लिए हम कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मांगेगे। उन्होंने कहा कि हमने वहां (वाराणसी) में भी कुछ समय मांगा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और हमें हर दस्तावेज को रिकॉर्ड में रखने की ज़रूरत है। तो एक साथ 2 कार्यवाही नहीं चल सकती है।
विष्णु जैन ने आगे कहा कि जहां तक वजू खाने के नीचे की दीवार गिराने की अर्ज़ी का सवाल है, हमें कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष भी हमारे आवेदन पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कुछ समय की मांग करेंगे। वहीं असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा है कि कोर्ट ने हमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कमीशन करने की जिम्मेदारी दी थी और हमने 14,15 और 16 मई को सर्वे कमीशन किया। हमने बहुत निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट को आज हम 12 से 2 बजे के बीच कोर्ट के समक्ष सौंप देंगे।