By रेनू तिवारी | Jul 18, 2021
हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में आंशिक लॉकडाउन को एक और सप्ताह (26 जुलाई) तक बढ़ाने के आदेश जारी किए है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर रोजाना रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्य भर में सप्ताह के सभी सातों दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले 4 जुलाई को राज्य सरकार ने सप्ताहांत पर कर्फ्यू हटा लिया था।
हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में कहा कि कोविड -19 सकारात्मकता दर और नए मामलों में गिरावट के बावजूद प्रतिबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। कुछ कोविड -19 प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है। होटल और मॉल सहित रेस्तरां और बार को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक बैठने की 50 प्रतिशत सीमा के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। रात 11 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति है।
जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। पिछले हफ्ते, सरकार ने शादियों और अंत्येष्टि के लिए अधिकतम 100 लोगों की सभा को मंजूरी दी; खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी।