पशु व्यापार पर प्रतिबंध संबंधी मुद्दों का ईमानदारी से करेंगे समाधान: हर्षवर्धन

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 15, 2017

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि पशुओं के वध के लिए उनकी पशु बाजार में खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्र की हालिया अधिसूचना से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान 'गंभीरतापूर्वक एवं ईमानदारी' से किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने आज ही विवादित अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आज ही पयार्वरण मंत्री ने कहा कि सरकार उन लोगों से संपर्क करेगी जो इस मुद्दे से 'प्रभावित' हुए हैं। हर्षवर्धन ने कहा 'उच्चतम न्यायालय ने हमें 11 जुलाई तक का समय दिया है लेकिन हम इससे पहले ही जवाब दाखिल कर देंगे।' पशुओं के वध के लिए उनकी पशु बाजार में खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने से मांस एवं चमड़े के निर्यात एवं कारोबार पर असर पड़ा है। मंत्री ने दिल्ली चिड़ियाघर में आयोजित एक समारोह से अलग संवाददाताओं से कहा 'हम पहले ही कह चुके हैं कि इस मुद्दे को लेकर जिसे जो भी चिंता है, हम (केंद्र) उसका गंभीरतापूर्वक एवं ईमानदारी से हल निकालेंगे।' 

 

मवेशी बाजारों में वध के लक्ष्य से पशुओं के क्रय-विक्रय किए जाने पर प्रतिबंध लगाने वाली केन्द्र की विवादित अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसके कौल की अवकाश पीठ ने केन्द्र को नोटिस जारी कर अधिसूचना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 जुलाई तय की है। केन्द्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने पीठ को बताया कि यह अधिसूचना जारी करने के पीछे मंशा देश भर के मवेशी बाजारों के लिए नियमन प्रणाली लाने की है। केन्द्र ने 26 मई को एक अधिसूचना जारी कर देश भर के मवेशी बाजारों में वध के लिए पशुओं का क्रय-विक्रय किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 'पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम (मवेशी बाजारों के नियमन) अधिनियम, 2017' पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम कानून के तहत जारी की गई है। हैदराबाद के मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी की ओर से सात जून को दायर याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना 'मवेशियों की कुर्बानी देने की धार्मिक आजादी के खिलाफ' है और भोजन के लिए मवेशियों का वध पर प्रतिबंध संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त भोजन के अधिकार, निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है।

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