गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी छात्र को राहत देते हुए भविष्य की संपत्ति बताया

By टीम प्रभासाक्षी | Aug 24, 2021

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को राहत देते हुए कहा है कि दोनों स्टूडेंड भविष्य की संपत्ति हैं। आईआईटी गुवाहाटी के आरोपी बीटेक छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत ठाकुर ने कहा कि सभी सबूतों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया स्पष्ट मामला बनता है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और अगर आरोप तय कर लिए गए हैं तो आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी नहीं हो सकता है। अदालत ने आदेश में कहा कि 19 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के दोनों युवा हैं और वे दोनों अलग-अलग राज्यों से हैं, आरोप-पत्र में गवाहों की सूची को देखने पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर उसके द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की अदालत को कोई संभावना नहीं दिखती है।

हाई कोर्ट ने आरोपी को 30 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानदारों की जमानत पर राहत दी है। इस मामले में आरोप है कि 28 मार्च की रात को आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया था और अगले दिन लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की के बयान के आधार पर तीन अप्रैल को लड़की को गिरफ्तार कर लिया था।  


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