नए साल से एक माह का जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जमा नहीं कर सकेंगे GSTR-1

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 18, 2021

नयी दिल्ली। नए साल यानी एक जनवरी से संक्षिप्त रिटर्न और मासिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को आगे के महीने के लिए जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। जीएसटी परिषद की लखनऊ में शुक्रवार को हुई बैठक में अनुपालन को सुसंगत बनाने की दृष्टि से कई फैसले किए गए। इसमें कंपनियों या कारोबारियों द्वारा रिफंड का दावा करने के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य किया जाना भी शामिल है। माना जा रही है कि इन कदमों से जीएसटी की चोरी से राजस्व में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।

इसे भी पढ़ें: अब ऑनलाइन मिलेंगी राशन कार्ड से जुड़ी सर्विसेज, मिल रही कई सुविधाएं

जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई, 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी परिषद ने एक जनवरी, 2022 से केंद्रीय जीएसटी नियम के नियम 59 (6) में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले महीने का फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उसे जीएसटीआर-1 जमा करने की अनुमति नहीं होगी। अभी कंपनियां यदि पिछले दो माह क जीएसटीआर-3बी जमा करने में चूक जाती हैं, तो उन्हें बाहरी आपूर्ति या जीएसटीआर-1 जमा कराने की अनुमति नहीं होती। कंपनियों को किसी महीने के लिए जीएसटीआर-1 बाद के महीने के 11वें दिन तक जमा कराना होता है।

इसे भी पढ़ें: दूरसंचार क्षेत्र के सुधार पैकेज से कंपनियों को कारोबार बनाए रखने में मदद मिलेगी: मूडीज

वहीं जीएसटीआर-3बी जिसके जरिये कंपनियां कर का भुगतान करती हैं, उसके बाद के माह के 20वें से 24वें दिन जमा कराना होता है। इसके अलावा परिषद ने जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है तभी कोई कंपनी रिफंड के लिए दावा कर सकेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार सत्यापन को 21 अगस्त, 2020 से अनिवार्य किया था। परिषद ने अब फैसला किया है कि कंपनियों को अपने जीएसटी पंजीकरण को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ना होगा, तभी वे रिफंड के लिए दावा कर सकेंगी या रद्द पंजीकरण को फिर बहाल करने के लिए आवदेन कर सकेंगी।

प्रमुख खबरें

IND vs AUS: बॉक्सिंग डे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं केएल राहुल, तेंदुलकर-रहाणे का पछाड़े के बेहद करीब

गलतफहमी पैदा करना सही नहीं... छगन भुजबल को लेकर अजित पवार ने तोड़ी चुप्पी

ब्रिटेन ने खालिस्तानियों को ब्रिटेन का आश्वसासन, भारतीय एजेंसियों के उत्पीड़न के आरोपों पर कहा- हम धमकियों को बर्दाश्त नहीं करते

Pooja Khedkar Case: दिल्ली हाईकोर्ट से पूजा खेडकर को बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका