By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 05, 2019
नयी दिल्ली। सरकार चीन और वियतनाम से आयातित कुछ स्टील पाइपों और ट्यूब्स पर पांच साल के लिए प्रतिपूरक शुल्क लगा सकती है। इस कदम का मकसद घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण देना है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने इस बारे में जांच पूरी करने के बााद ‘वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब्स’ पर प्रतिपूरक शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
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कई संगठनों स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, साउथ इंडिया स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और हरियाणा स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने इस बारे में शिकायत की थी जिसके बाद डीजीटीआर ने इसकी जांच की थी।
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अपने अंतिम निष्कर्ष में निदेशालय ने पाया है कि इन दो देशों से ये उत्पाद सब्सिडी वाली कीमत पर निर्यात किए जा रहे हैं। डीजीटीआर ने इन उत्पादों पर 29.88 प्रतिशत और 10.33 प्रतिशत के दायरे में शुल्क लगाने की सिफारिश की है। डीजीटीआर शुल्क लगाने की सिर्फ सिफारिश करता है जबकि शुल्क लगाने पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करता है।