By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 20, 2018
नयी दिल्ली। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे निजी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए टैक्सी व हल्के वाणिज्यिक वाहन चलाने की अनुमति दें ताकि इस बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि ट्रक , बस व अन्य मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की ही जरूरत होगी।
परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को एक परामर्श भेजा है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि मोटर वाहन कानून 1988 के तहत ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेने की जरूरत केवल मध्यम भारी माल व यात्री वाहनों के लिए ही होगी। इसमें कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यह छूट मोटर साइकिलों व टैक्सी, ई रिक्शा व ई- कार्ट जैसे हल्के मोटर वाहनों के लिए होगी।
उच्च न्यायालय ने जुलाई 2017 में व्यवस्था दी थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास हल्के मोटर वाहन की किसी श्रेणी विशेष का लाइसेंस है तो वह परिवहन वाहन या ओम्नीबस चला सकता है बशर्त वाहन का कुल भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो।