Bhopal gas tragedy: पीड़ितों के मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन पर सरकार गंभीर नहीं, HC ने केंद्र को दिया ये निर्देश

By अभिनय आकाश | Jan 09, 2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को 1984 गैस त्रासदी के मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। 6 जनवरी को दिया गया हाई कोर्ट का आदेश बुधवार को अपलोड किया गया। मुख्य न्यायाधीश एसके कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने त्रासदी से बचे लोगों के पुनर्वास पर भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए। 

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हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रतिवादी काम पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं हैं।' तदनुसार, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश, निदेशक, भोपाल के साथ मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, एक सप्ताह के भीतर एक साथ बैठेगा और कार्य योजना को अंतिम रूप देगा ताकि वर्तमान याचिका में मुद्दे को समयसीमा में और शीघ्रता से निष्पादित किया जा सके। अदालत ने प्रतिवादियों को "उपरोक्त प्राधिकरण की पहली बैठक की दिन-प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने और संबंधित उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि जारी करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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9 दिसंबर, 2024 के अदालत के निर्देश के अनुपालन में उत्तरदाताओं द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 2014 से पहले के मेडिकल रिकॉर्ड बहुत पुराने हैं, इसलिए प्रति दिन केवल 3,000 पेज ही स्कैन किए जा सकते हैं। हलफनामे में कहा गया कि जिसके अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि काम कुल लगभग 550 दिनों में पूरा हो जाएगा, हालांकि, काम शुरू होने के बाद ही सटीक समयसीमा का पता लगाया जा सकेगा। 

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