नयी दिल्ली।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री
गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और
दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में केवल ‘‘हरित पटाखे’’ ही बनाए जाएं, इनका भंडारण हो और लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के जरिए ही इनकी ब्रिकी की जाए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लोग दीपावली और गुरु पर्व जैसे त्योहारों पर रात आठ से दस बजे के बीच ही पटाखे चला सकते हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का वक्त रात 11:55 से 12:30 बजे तक होगा।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार,‘‘ केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही पीईएसओ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। कोई ई कॉमर्स वेबसाइट कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं ले सकती।’’ राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्तों से निर्देशों का पालन करने और डीपीसीसी को प्रत्येक दिन की कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने को कहा है।