Delhi Riots Case | दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत मिली

By रेनू तिवारी | Sep 04, 2023

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है। हालाँकि, वह अपने खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जिसमें दंगों की बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाला कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामला भी शामिल है। मामला खजूरी खास इलाके में हुई एक घटना से संबंधित है, जहां एक निवासी अजय गोस्वामी को गोली लग गई थी।

 

इसे भी पढ़ें: ISRO के Chandrayaan-3 की आवाज वलारमथी हमेशा के लिए हुई शांत, वैज्ञानिक की दिल का दौरा पड़ने से मौत


कड़कड़डूमा की जिला अदालत ने कहा कि इस एफआईआर और दो अन्य एफआईआर में कई गवाह समान हैं, जिनमें हुसैन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पिछले मामलों में हुसैन को जमानत देने से पहले मामले की योग्यता पर विचार किया था। एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।

 

इसे भी पढ़ें: Madhya Pradesh में अनाज मंडियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, मंडी शुल्क घटाने की मांग पर अड़े कारोबारी


जुलाई में, हुसैन को दंगों के सिलसिले में हिंसा के पांच अलग-अलग मामलों में जमानत दे दी गई थी। अदालत ने तब कहा कि हुसैन पहले ही हिरासत में तीन साल बिता चुका है, जो कि उस पर लगाए गए कुछ अपराधों के लिए सजा की अधिकतम अवधि से अधिक है।


दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के प्रयास के लिए ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए थे।

प्रमुख खबरें

सिनर, स्वियातेक के डोपिंग मामलों पर खिलाड़ियों को अंधेरे में रखा गया : Djokovic

निजी बैंकों में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की ऊंची दर से परिचालन जोखिम का अंदेशा : RBI

Adani Enterprises की आमदनी 2026-27 तक बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान

सभी को 2025 में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन, पारेषण ढांचे को बढ़ाएगा भारत