सरकारी बैंकों पर ‘Lookout Circular’ संबंधित आदेश का अध्ययन कर रहा वित्त मंत्रालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 29, 2024

नयी दिल्ली । वित्त मंत्रालय बंबई उच्च न्यायालय के हालिया आदेश का अध्ययन कर रहा है, जिसमें उसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ ‘लुकआउट’ सर्कुलर या एलओसी जारी करने से रोक दिया है। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह आदेश दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। 


सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय 26 अप्रैल के फैसले से अवगत है और वह आदेश का विस्तृत मूल्यांकन करेगा। आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था। 


अदालत ने यह भी कहा कि उसका फैसला किसी भी चूककर्ता के खिलाफ न्यायाधिकरण या आपराधिक अदालत के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा करने से रोका गया हो। केंद्र ने 2018 में कार्यालय ज्ञापन में संशोधन कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारत के आर्थिक हित में एलओसी जारी करने का अधिकार दिया था। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति का विदेश जाना देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भारत के आर्थिक हित वाक्यांश की तुलना किसी भी बैंक के वित्तीय हितों से नहीं की जा सकती है।

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