कोरोना से मौत होने पर परिजनों को मिलेगा 50 हजार मुआवजा, 31 दिसंबर तक रहेगा नियम लागू

By सुयश भट्ट | Nov 22, 2021

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना से मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा देने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण से मौत होने पर परिवार के सदस्य को 50 हजार रुपए मुआवजा राशि दी जाएगाी। अगर डेथ सर्टिफिकेट पर कारण नहीं लिखा है तो भी पीड़ित के परिवार को मुआवजा राशि मिलेगी। 

इसे भी पढ़ें:पत्नी को पति से मिला एक नायाब तोहफा, 4 कमरों का बनवाया ताजमहल 

दरअसल राज्य सरकार ने दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कमेटी को दिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को यह अधिकार होगा कि दस्तावेज प्रमाणित करने के बाद पीड़ित के परिवार को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि दें।

इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। जानकारी के मुताबिक नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

इसे भी पढ़ें:MP में हुआ पंचायतों का परिसीमन निरस्त, कांग्रेस ने उठाए कई सवाल 

आपको बता दें कि कोरोना से मौत पर एक-एक लाख की राशि देने का एलान किया था। एक भी केस में राशि वितरित नहीं हुई थी कि बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हाल ही में कोर्ट ने कोरोना से मौत पर कम से कम 50-50 हजार की राशि देने का फैसला दिया है।

प्रमुख खबरें

क्रिसमस कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल, कहा- राष्ट्रहित के साथ-साथ मानव हित को प्राथमिकता देता है भारत

1 जनवरी से इन स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा WhatsApp, जानें पूरी जानकारी

मोहम्मद शमी की फिटनेस पर BCCI ने दिया अपडेट, अभी नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया

अन्नदाताओं की खुशहाली से ही विकसित भारत #2047 का संकल्प होगा पूरा