नागपुर। नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अदालत में उपस्थित होने से सोमवार को छूट दे दी। चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर चल रहे मुकदमों का विवरण न देने के लिए फडणवीस के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने संबंधी शिकायत दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी एस इंग्ले ने कहा कि फडणवीस को चौथी और अंतिम बार छूट दी गई है। अदालत वकील सतीश ऊके की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।
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ऊके ने फडणवीस के खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर दायर आपराधिक मुकदमे का विवरण न देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। फडणवीस के वकील उदय डबले ने अदालत में उपस्थित होने से छूट इस आधार पर मांगी थी कि उनके मुवक्किल को सोमवार को “विधानसभा सलागार समिति” की बैठक में जाना था। ऊके के वकील सुदीप जायसवाल ने इसका विरोध किया और फडणवीस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की दलील थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फडणवीस को उपस्थित होने से अंतिम बार राहत दी और सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की है।