अनुसूचित बैंकों के लिये तरजीही निर्गम राहत का विस्तार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 27, 2017

मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिये तरजीही शेयर आवंटन नियमनों में और रियायत दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सेबी के इस कदम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बढ़ते फंसे कर्ज की चिंताओं के बीच बकाये की वसूली में मदद मिलेगी। सेबी बोर्ड का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब बैंकिंग क्षेत्र ‘‘उल्लेखनीय रूप से ऊंची गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए)’’ के जोखिम का सामना कर रहा है और रिजर्व बैंक उनसे इस मुद्दे से निपटने के लिये कड़ी कारवाई करने को कह रहा है।

 

सेबी चेयरमैन अजय त्यागी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सेबी निदेशक मंडल की बैठक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को तरजीही आवंटन नियमनों से जुड़े कुछ प्रावधानों से छूट देने को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘ऐसा माना जा रहा है कि कई बैंक अपने बकाये की वसूली के लिये पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगे और ऐसे में बैंक कंपनी ऋण पुनर्गठन अथवा रणनीतिक ऋण पुनर्गठन या फिर द्विपक्षीय पुनर्गठन का रास्ता अपना सकते हैं।’’

 

मौजूदा नियमों में शेयर जारी करने वाली कोई इकाई ऐसे किसी भी व्यक्ति को तरजीही शेयर आवंटन नहीं कर सकती जिसने शेयर जारी करने वाली कंपनी के तरजीही निर्गम के छह माह पहले की अवधि में उसके इक्विटी शेयरों की बिक्री की होगी। इसके अलावा ऐसे आवंटी की तरजीही आवंटन से पहले की पूरी शेयरहोल्डिंग पर छह माह के लिये खरीद बिक्री से रोक दिया जाता है। वर्तमान में म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को इन शर्तों से छूट है।

 

प्रमुख खबरें

Delhi Election: फिटनेस इन्फ्लुएंसर रोहित दलाल के साथ 80 बॉडी बिल्डर AAP में हुए शामिल, अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद

Arjun Kapoor से अलग होने के बाद Malaika Arora नये साल में चुनेंगी नयी राह, I am single वाले कमेंट पर एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट

Maha Kumbh 2025: रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, स्थापित करेगा बाल सहायता डेस्क

Vanakkam Poorvottar: Manipur में हिंसा के बीच राज्यपाल के लिए Ajay Kumar Bhalla को क्यों चुना गया?