Exit Poll Ban: हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव के बीच EC ने बैन किया एग्जिट पोल, जानें चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन में क्‍या कहा?

By रेनू तिवारी | Sep 05, 2024

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध 18 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर मतदान के अंतिम दिन 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह एक नियमित अभ्यास है।

 

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अधिसूचना में कहा गया है

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 18.09.2024 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से 05.10.2024 (शनिवार) को शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी अन्य तरीके से प्रसारित करना, उक्त आम चुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम को प्रतिबंधित किया जाएगा।"

 

एग्जिट पोल क्या हैं?

एग्जिट पोल लोगों द्वारा मतदान करने के तुरंत बाद किए जाने वाले त्वरित सर्वेक्षण होते हैं, जो मतदान के अपने अधिकार के प्रयोग के बाद मतदाताओं की भावनाओं को जानने के प्रयास में किए जाते हैं। चुनाव से पहले किए जाने वाले नियमित जनमत सर्वेक्षणों के विपरीत, एग्जिट पोल मतदाताओं से पूछते हैं कि उन्होंने वास्तव में किसे वोट दिया, जिससे वे अधिक सटीक हो जाते हैं। वे आम तौर पर मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद जारी किए जाने लगते हैं। अंतिम चुनाव के दिन और मतदान केंद्रों से बाहर निकलते समय मतदाताओं का साक्षात्कार करके आयोजित किया जाता है। भारत में, एग्जिट पोल 1960 के दशक के दौरान दिल्ली में अग्रणी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) द्वारा लगभग स्वदेशी रूप से विकसित किए गए थे।

 

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J-K विधानसभा चुनाव 2024

भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के 90 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान तीन चरणों में होगा। चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और 2019 में तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से यह घाटी में पहला चुनाव होगा।


हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज (31 अगस्त) हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीख को इस साल 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक संशोधित किया और साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभाओं के लिए मतगणना 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक स्थानांतरित कर दी। ईसीआई के अनुसार, यह निर्णय बिश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया गया है, जिन्होंने अपने गुरु जम्भेश्वर की याद में असोज अमावस्या उत्सव समारोह में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा है।


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