By रेनू तिवारी | Apr 16, 2021
निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण शुक्रवार से शाम सात बजे से सुबह दस बजे तक पश्चिम बंगाल में रैलियों, जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया। भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष चरणों के चुनाव प्रचार के लिए नए नियमों का एक सेट जारी किया।
नए नियमों के तहत, किसी भी राजनीतिक दल को शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच कोई भी चुनावी रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पोल पैनल ने कहा कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
इसके अलावा, आयोग ने आगामी चरणों के लिए मौन अवधि को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है। मौन काल उस समय को संदर्भित करता है जब राजनीतिक दलों को मतदान की तारीख से पहले चुनाव प्रचार करने से रोक दिया जाता है।