नयी दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच रविवार की देर शाम सरकार ने 75 जिलों को लॉकडाउन किया था लेकिन इसका नहीं दिखा। जिसके बाद दिल्ली में मंगलवार से कर्फ्यू लगा दिया गया। इतना ही नहीं महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए वहां पर भी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्फ्यू का ऐलान करते हुए दिल्लीवासियों से अपील की कि इसका उल्लंघन न करें। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्या होता है कर्फ्यू ?
आपात स्थिति में कर्फ्यू लगाता जाता है। कानून के तहत लगाए गए कर्फ्यू में इंमरजेंसी छोड़कर किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकल सकता। यदि वह कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। साफ शब्दों में बताए तो कर्फ्यू का आशय यह है कि व्यक्तियों को सड़कों से दूर रखा जाए और मौजूदा हालात को देखें तो यह साफ है कि सरकार चाहती है कि कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए। क्योंकि कोरोना वायरस संपर्क में आने से फैलता है।
काम में जाने के लिए क्या करना होगा ?
इंमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की जरूरत नहीं है। बीते दिनों सरकार ने साफ किया था कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करने वाले लोग कर्फ्यू के दौरान काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा। हालांकि मीडिया कर्मियों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। बस उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना पड़ेगा।
कैसे मिलेगा कर्फ्यू पास ?
कर्फ्यू पास के लिए डीसीपी कार्यालय जाना पड़ेगा, जहां पर आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि आखिर आपको कर्फ्यू पास की जरूरत क्यों है। उसके बाद आपके नाम का कर्फ्यू पास बन जाएगा। कर्फ्यू पास की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि सीमाओं का सील कर दिया गया है और वहां से आने वाले लोगों को पुलिसकर्मी वापस लौट जाने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही आवश्यक सेवाओं पर जाने वाले लोगों का कर्फ्यू पास देखने के बाद उन्हें जाने दिया जा रहा है।
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