अधिसूचना के अनुसार सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्टरियां और कार्यशालाएं इस दौरान अपना कामकाज बंद रखेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘लोगों को घरों में ही रहने की जरूरत है और वे बस मूलभूत सेवाओं की खातिर ही बाहर निकले, वो भी पहले जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार सामाजिक मेल-जोल से दूरी बनाये रखते हुए। सात व्यक्तियों से अधिक लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर जुटना निषिद्ध होगा।’’
अधिसूचना के अनुसार जो इन पाबंदियों का उल्लंघन करेगा, समझा जाएगा कि उसने दंडनीय अपराध किया है।
खाद्यान्न, राशन की चीजें, सब्जियां, फल, मांस, मछली, दूध, मेडिकल सेवाएं, घर पर आपूर्ति, पेट्रोल पंप, दवा दुकानें, आईटी सेक्टर एवं बैक, एटीएम आदि को छूट होगी।