Delhi Water Crisis | सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश जारी किए, नली से कार धोने पर 2,000 रुपये का जुर्माना

By रेनू तिवारी | May 29, 2024

दिल्ली जल संकट: भीषण गर्मी के दौरान राजधानी में पानी की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने पानी की बर्बादी करने वाले कामों जैसे कि कार को नलों से धोना और घर के पानी का इस्तेमाल निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है।


दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ए अनबरसु को पानी की बर्बादी के मामलों की निगरानी और उसे कम करने के लिए 200 टीमें बनाने के निर्देश जारी किए हैं।


आतिशी ने एक पत्र में कहा, "दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और हरियाणा द्वारा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दिए जाने के कारण जलापूर्ति में कमी हो गई है। इन परिस्थितियों में जल संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की भारी बर्बादी हो रही है। घरेलू उपयोग के लिए जलापूर्ति से निर्माण स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध कनेक्शन भी लिए जा रहे हैं। पानी के इस दुरुपयोग पर नकेल कसने की जरूरत है।


डीजेबी के सीईओ को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत दिल्ली भर में 200 टीमें तैनात करें, जो इन पर नकेल कसें:

1. पाइप से कारों की धुलाई,

2. पानी की टंकियों का ओवरफ्लो और

3. निर्माण या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति का उपयोग। ये टीमें कल सुबह 8 बजे (30.05.2024) से तैनात होंगी और पानी की बर्बादी करते पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाएंगी। उन्होंने कहा, "और निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध जल कनेक्शन को काट दिया जाएगा।"


हरियाणा ने दिल्ली को यमुना जल की आपूर्ति रोक दी

इससे पहले, आतिशी ने हरियाणा पर 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति को तर्कसंगत बनाने सहित कई उपायों को लागू करेगी।


उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में शहर को यमुना के पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं होता है तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को वाहन धोने जैसी गतिविधियों के लिए लोगों को चालान जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।



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