अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से Delhi High Court का इनकार

By रितिका कमठान | Apr 04, 2024

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली दूसरी जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल की गई दूसरी याचिका भी खारिज हो गई है। कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है।

 

बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट इस तरह की याचिका को खारिज कर चुका है। कोर्ट का कहना है कि इस तरह का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। पद से हटाने के लिए याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। उपराज्यपाल किसी भी तरह का फैसला लेने में सक्षम है। 

 

कोर्ट का कहना है कि हमारी सलाह की जरुरत नहीं है। वो कानून के अनुरुप ही काम करेंगे। इस मामले में उपराज्यपाल या राष्ट्रपति ही फैसला लेने में सक्षम होते है। कोर्ट ने ऐसे स्थिति में इस मामले में कोई आदेश देने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। उपराज्यपाल के पास जाकर वो इस मामले में गुहार लगाएंगे।

 

हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट मे याचिका दायर की गई है। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही दिन यानी तीन अप्रैल को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों के पास आज तक का ही समय है, जब वो लिखित में दलील दे सकते है। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के चीफ की याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से आदेश आज जारी हो सकता है। 

 

जेल में है अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की अपनी कोठरी में अपना ज्यादातर वक्त ध्यान लगाने, किताबें पढ़ने और योग करने में बिता रहे हैं। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एशिया की सबसे बड़ी जेल में बंद देश के पहले मौजूदा मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ की जेल संख्या दो के जनरल वार्ड संख्या तीन में 14 फुट लंबी और आठ फुट चौड़ी कोठरी में रखा गया है। उन्हें आबकारी नीति मामले में एक अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद तिहाड़ जेल लाया गया था।  

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