By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 23, 2019
कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धनशोधन मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए कहा कि शिवकुमार के विदेश भागने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवकुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं।
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अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर उन्हें रिहा किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार (57) को धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत नहीं देने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।