By अभिनय आकाश | Aug 03, 2020
श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू / पब्लिक मूवमेंट पर प्रतिबंध की घोषणा की है। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 4 और 5 अगस्त, 2020 को लागू रहेगा़।
खबरों के अनुसार अलगाववादी और पाकिस्तान प्रायोजित समूह 5 अगस्त, 2020 को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। सार्वजनिक जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बारे में विशिष्ट जानकारी हैं, “जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर शाहिद चौधरी द्वारा जारी एक आदेश एसएसपी श्रीनगर की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि इस तरह की सभाएं कोविड -19 के प्रयासों के लिए भी हानिकारक होंगी।