मुंबई की अदालत ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज देशमुख को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया जहां ईडी की तरफ से कस्टडी की मांग की थी। लेकिन स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ़्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश सुनाया। अनिल देशमुख के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि आज ईडी ने आगे के लिए नौ दिनों की रिमांड मांगी थी। जिस पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों तरफ की दलीले सूनी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ईडी रिमांड को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के बाद शुरू की थी जांच
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर बाद में देशमुख और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया गया। ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के विरुद्ध जांच शुरू की थी। सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य का गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए। ईडी ने मामले में दो अन्य व्यक्तियों संजीव पलांदे और कुंदन शिंदे को भी गिरफ्तार किया है। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।