By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 10, 2019
वाशिंगटन। अमेरिका की एक अदालत ने एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को देश में काम करने की इजाजत देने के लिए ओबामा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को अवैध घोषित करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अमेरिकी अदालत का यह फैसला देश में रह रहे हजारों भारतीयों के लिये तत्काल राहत देने वाला है।
इसे भी पढ़ें: अमेरिका का दावा, ISIS ने पिछले साल रची थी भारत में आत्मघाती हमले की साजिश
एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता के आधार पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में यह आदेश जारी किया था, जिसमें कुछ श्रेणियों के एच-4 वीजाधारकों खासतौर से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में रहकर काम करने की अनुमति का प्रावधान है।
इसे भी पढ़ें: अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर लगाया 20 लाख डॉलर का जुर्माना
खासतौर से भारतीय महिलाओं को इस नियम का बहुत लाभ मिला। मौजूदा ट्रंप प्रशासन ने कुछ कारणों से इसे रद्द करने की बात कही थी, जिसे कई अमेरिकी कामगारों ने चुनौती दी। कोलंबिया सर्किट के जिलों के लिए अमेरिका की अपीलीय अदालत में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को मामला फिर से निचली अदालत में भेज दिया।