By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 09, 2019
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर प्राथमिकियों में गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट की अवधि 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने शुक्रवार को गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि अदालत इस संबंध में दोनों एजेंसियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदनों पर दलीलों के लिए उपलब्ध नहीं थी। छूट की अवधि आज यानी शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी।
इसे भी पढ़ें: एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम बोले- खास मकसद से प्रेरित जांच दास्तां
चिदंबरम पिता-पुत्र की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक अगस्त को सुनवाई के दौरान एयरसेल-मैक्सिस मामले को ‘हित से प्रभावित’ बताते हुए कहा था कि एजेंसियों के पास उन्हें गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं है। सीबीआई ने पिता-पुत्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का जबकि ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया है। इस संबंध में सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं सोनिया माथुर, एनके माट्टा और नितेश राणा की ओर से दलीलें पेश करने के लिए और वक्त मांगे जाने पर अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी।
इसे भी पढ़ें: एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम और कार्ति को गिरफ्तारी से मिली छूट बढ़ी
इससे पहले एजेंसियों के वकीलों नपुर रामपाल और एआर आदित्य ने आरोप लगाया था कि कार्ति सबूत मिटा रहे हैं। वहीं कार्ति की ओर से पेश हुए वकीलों पीके दूबे और अर्शदीप सिंह ने एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया। ये मामले एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं।