Court ने 2000 रुपये के नोट बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका ठुकराई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 29, 2023

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को खारिज किया। याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बिना पर्ची भरे और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

इसे भी पढ़ें: Punjab: बीएसएफ ने अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि बड़ी मात्रा में ये नोट या तो किसी व्यक्ति की तिजोरी में पहुंच गए हैं, या अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों के पास हैं। याचिका में कहा गया कि उक्त अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। आरबीआई ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि यह नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक कार्रवाई है।

प्रमुख खबरें

प्राइवेट जॉब ही नहीं, सरकारी नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए भी हैं कायदे-कानून, एक हंसी भी पड़ सकती है भारी

जयपुर अग्निकांड: एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के जले हुए शव की पहचान पैर की अंगूठियों से की, दर्दनाक मंजर

IND vs AUS: बॉक्सिंग डे टेस्ट में शुभमन गिल की होगी अग्निपरीक्षा, एशिया के बाहर आंकड़े निराशाजनक

मंडावा पर्यटन स्थल: राजस्थान की रंगीन हवेलियाँ और ऐतिहासिक धरोहर