By अनुराग गुप्ता | Aug 18, 2021
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित मामले से बरी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए और धारा 306 के तहत आरोपी बनाया था।
शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने बताया कि यह 7 साल की लंबी लड़ाई थी। अंतत: न्याय की जीत हुई है। उन्हें शुरू से ही न्याय व्यवस्था में विश्वास था।