By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 21, 2017
सासाराम। बिहार के रोहतास जिला की एक अदालत ने 15 साल पूर्व जिला वन अधिकारी (डीएफओ) संजय सिंह की हत्या के मामले मे आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पांच सदस्यो को आज दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने इस मामले में पोटा की धारा 20, भादवि की धारा 302, 323, 148 एवं 149 तथा आर्म्स एक्ट 27 के तहत पांच माओवादियों निराला यादव, रामबचन यादव, नीतीश यादव, सुदामा उरावं और ललन सिंह खरवार को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा का निर्धारण आगामी पांच जुलाई को किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि माओवादियों ने रोहतास जिला के तत्कालीन डीएफओ संजय सिंह को अपहृत कर कैमूर के जंगली इलाके में 15 फरवरी 2002 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बिहार सरकार ने इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा था।