भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए और आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित में 10 मई 2021 को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसके आदेश जारी कर दिए है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त आदेश जारी किया। पूर्व में जारी आदेश मे भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनांक 26 अप्रैल 2021 को प्रात: 6 बजे से 03 मई 2021 प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। इसकी अवधि 10 मई 2021 को प्रात: 6 बजे तक बढ़ाई गई है।