By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 22, 2021
फतेहपुर (उप्र)। फतेहपुर जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 54 साल के अधेड़ व्यक्ति को 15 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने शुक्रवार को बताया कि छह साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश रविकांत की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाए गए पीर मोहम्मद (54) को बृहस्पतिवार को 15 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि यह घटना ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 अगस्त 2017 की सुबह करीब साढ़े दस बजे घटी थी। भदौरिया के अनुसार वारदात के समय छह साल की बच्ची अपने घर में अकेली थी और उसकी मां बाजार में दूध बेचने चली गयी थी, तभी पीर मोहम्मद ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। भदौरिया ने बताया कि इस मामले में अदालत में सात गवाह पेश किए गए।