Delhi Ordinance को लेकर केंद्र का Supreme Court में हलफनामा, दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

By अंकित सिंह | Jul 17, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया, जहां उसने कहा कि वह इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपने के इच्छुक है। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं, केंद्र ने दिल्ली अध्यादेश का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दायर किया। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अध्यादेश को तत्काल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी को 'पंगु' बनाने और सतर्कता विभाग के अधिकारियों को परेशान करने का प्रयास कर रही थी। 

 

इसे भी पढ़ें: Anubhav Bassi: सुप्रीम कोर्ट ने काॅमेडियन बस्सी के खिलाफ दायर याचिका की खारिज, वकील को लगाई फटकार


हलफनामें में क्या कहा गया है

दायर हलफनामें के मुताबिक सतर्कता विभाग की फाइलों में उत्पाद शुल्क नीति मामले की फाइलें, अरविंद केजरीवाल के नए बंगले से संबंधित फाइलें भी शामिल थीं। दिल्ली सरकार के विज्ञापनों की जांच और दिल्ली की बिजली सब्सिडी आदि सभी को दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सतर्कता विभाग से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया। अध्यादेश का बचाव करते हुए केंद्र ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, इसके बावजूद ऐसा मामला राज्य सूची में दर्ज मामला है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संसद सक्षम है और उसके पास उन विषयों पर भी कानून बनाने की सर्वोपरि शक्तियां हैं, जिनके लिए दिल्ली की विधान सभा कानून बनाने के लिए सक्षम होगी।

 

इसे भी पढ़ें: मानहानि मामले में Rahul Gandhi कर रहे रोक लगाने की मांग, Supreme Court में उठाए सवाल


क्या है मामला

भाजपा नीत केंद्र सरकार मई में दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले और तैनाती पर अध्यादेश लेकर आयी थी, जिससे उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का प्रभाव खत्म हो गया था, जिसमें सेवाओं पर नियंत्रण निर्वाचित सरकार को दिया गया था। अध्यादेश में दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के तबादले और तैनाती का शासकीय नियंत्रण उपराज्यपाल के पास था। 

प्रमुख खबरें

ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका प्लान, USSR के अतीत के पन्नों को जोड़ते पुतिन, खुद को अखंड बनाने की कोशिश में लगी दुनिया के बीच भारत कहां खड़ा

Vanakkam Poorvottar: Assam Tragedy से खड़ा हुआ सवाल, प्रतिबंध के बावजूद आखिर कैसे हो रही थी Rat Hole Mining?

अमेरिकी आर्थिक नीतियां अन्य देशों को विपरीत रूप से कर सकती है प्रभावित

Chicken and Ginger Soup Recipe । ठंड को मात देने के लिए परफेक्ट रहेगा चिकन और अदरक का सूप, नोट करें रेसिपी