By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 25, 2024
उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने जांच एजेंसी की याचिका को ‘तुच्छ’ करार देते हुए खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक तथा उनके माता-पिता संध्या एवं इंद्रजीत के खिलाफ जारी एलओसी को रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ 2020 में एलओसी जारी किये गये थे।
राजपूत 14 जून, 2020 को उपनगरीय बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाये गये थे। मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। राजपूत के पिता ने जुलाई 2020 में बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभिनेता की कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें (सुशांत को) आत्महत्या के लिए उकसाया था।
बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जो इसकी जांच कर रही है। रिया और शोविक दोनों को वर्ष 2020 में राजपूत से संबंधित मादक पदार्थ मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।