बंबई उच्च न्यायालय ने विखे पाटिल पर कहा, राजनीतिक लाभ के लिए नियुक्ति सही नहीं

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 13, 2019

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों के पद पर राधाकृष्ण विखे पाटिल और दो अन्य की नियुक्ति को रद्द करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी नियुक्तियां नैतिक रूप से सही नहीं है। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी एस पटेल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस साल लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले जिससे अन्य राजनीतिक दल के नेता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए होंगे।

इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र मंडिमंडल विस्तार: कांग्रेस के पूर्व नेता विखे पाटिल को मिला आवास विभाग

पीठ ने विखे पाटिल, राकांपा से शिवसेना में आए जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआई (ए) नेता अविनाश महातेकर की राज्य में देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। भाजपा में शामिल होने तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे विखे पाटिल को जून में फड़णवीस मंत्रिमंडल में आवासीय मंत्री बनाया गया।

इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार, विखे पाटिल समते 13 नए बने

अदालत ने कहा, ‘‘मंत्रियों को महज राजनीतिक लाभ और सुविधा के लिए राज्य विधानसभा में शामिल किया गया। हम इसका समर्थन नहीं करते। जो भी किया गया वह शायद नैतिक रूप से सही न हो और शायद राजनीतिक योजना हो लेकिन हम मंत्रियों को अयोग्य करार नहीं दे सकते।’’

 

प्रमुख खबरें

Margashirsha Amavasya 2024: कब है मार्गशीर्ष अमावस्या? इस दिन शिवलिंग पर जरुर अर्पित करें ये चीजें, घर में बनीं रहती है सुख-शांति

मधुमेह टाइप एक पीड़ित छात्रों के लिए सीबीएसई परीक्षाओं में अतिरिक्त समय: केरल एसएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी

मध्य प्रदेश में दो सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत, सात घायल

Manipur Violence । ताजा हिंसा के बाद मैतेई समूह ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया