तेलगु एक्टर्स की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ मामले में अमेजन प्राइम पर होगी सख्त कारवाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 03, 2021

मुंबई। तेलुगु फिल्म ‘वी’ में एक अभिनेत्री की तस्वीर का उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करने के मामले की सुनवाई कर रहे बंबई उच्च न्यायालाय ने ओटीटी मंच ‘अमेजन’ को 24 घंटे के भीतर यह फिल्म हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस फिल्म को तब तक नहीं दिखाया जाए, जब तक कि फिल्म के निर्माता उस दृश्य को हटा नहीं देते, जिसमें शहर की एक अभिनेत्री की तस्वीर का उसकी कथित रूप से पूर्व अनुमति के बिना इस्तेमाल किया गया है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने मॉडल एवं अभिनेत्री साक्षी मलिक द्वारा वेंकटेश्वर क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की मंगलवार को सुनवाई की। मलिक ने आरोप लगाया है कि फिल्म में उनकी अनुमति लिए बिना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया।

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मलिक की वकील सवीना बेदी ने कहा कि इस दृश्य में मलिक की तस्वीर दिखाई गई है और उन्हें एक यौनकर्मी बताया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘किसी व्यक्ति की तस्वीर, खासकर निजी तस्वीर का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करना प्रथमदृष्ट्या अस्वीकार्य, गैरकानूनी और पूरी तरह अवैध है। इस मामले में यह मानहानिकारक भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तस्वीर का इस्तेमाल किस लिए किया गया।’’ आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ‘‘तस्वीर का इस्तेमाल अनुचित ढंग से किया गया, जो काफी बुरी बात है। जब तस्वीर का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से और नीचा दिखाने के लिए किया जाए, तो इससे मामला और खराब होता है।’’

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अदालत ने अमेजन को 24 घंटे में फिल्म हटाने का आदेश दिया और कहा कि वह फिल्म को तब तक अपने मंच पर न दिखाए, जब तक कि इस दृश्य को हटा नहीं दिया जाता। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि फिल्म निर्माताओं का तस्वीर को केवल धुंधला कर देना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘उस पूरे दृश्य को तत्काल हटाया जाए, जिसमें अभिनेत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।’’ न्यायमूर्ति ने मामले की आगे की सुनवाई आठ मार्च के लिए स्थगित कर दी है। बेदी ने कहा कि अमेजन पर पांच सिंतबर, 2020 को जारी ‘वी’ फिल्म में अभिनेत्री की तस्वीर का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया। मलिक ने कहा कि उन्होंने अगस्त 2017 में अपने इंस्टाग्राम खाते पर यह तस्वीर अपलोड की थी।

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