Bihar: गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक सिंह ने मंत्रीपद से दिया इस्तीफा, बुधवार को ही बदला गया था विभाग

By अंकित सिंह | Aug 31, 2022

बिहार में राजनीतिक हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। विवादित के मंत्री कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंजूर भी कर लिया है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाया गया था। जिसके बाद से विवाद हुआ था। आज कार्तिक सिंह के विभाग को बदल दिया गया था और उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन शाम होते-होते कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से माना जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। दरअसल, कार्तिक सिंह को लेकर भाजपा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थी। कार्तिक सिंह पर भाजपा कई तरह के आरोप भी लगा रही थी। कार्तिक सिंह को बाहुबली विधायक अनंत सिंह का भी काफी करीबी बताया जाता है। वह राजद के कोटे से मंत्री बने थे। इसी साल वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। 

 

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जानकारी के मुताबिक बिहार के मंत्री कार्तिकेय सिंह, जिन्हें आज सुबह राज्य के गन्ना उद्योग मंत्री के रूप में कानून मंत्रालय से स्थानांतरित किया गया था, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आगे राज्यपाल को भेज दिया है। अपहरण के एक मामले में कथित संलिप्तता के बावजूद कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की विपक्ष ने भारी आलोचना की थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2014 के अपहरण के एक मामले में कार्तिक के नामजद होने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सवाल खडा करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की थी। 

 

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भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के कार्तिक पर आरोप लगाया था कि अपहरण के एक मामले में समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और उन्होंने उसी दिन शपथ ली थी जिस दिन उन्हें एक अदालत में पेश होना था। कार्तिक पर लगाए गए आरोपों के बारे में 17 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 18 अगस्त को कहा था, ‘‘वारंट के बाद अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। उनको अभी तक अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। हम अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। 

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