By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 20, 2021
बिहार सरकार ने राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला मंगलवार को लिया गया।
राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल बिहार दिवस के मौके पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी। इससे पहले केवल पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 पर्सेंट आरक्षण मिल रहा था। अब सवाल उठता है कि सरकार के इस फैसले से महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलेगा?
महिलाओं को ऐसे मिलेगा लाभ
सरकार ने फैसला किया है सरकारी नौकरी के सभी पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को सीधे मिलेगा। ऐसे में गैर-आरक्षित वर्ग की महिलाओं को भी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण का फायदा मिल पाएगा।
आपको बता दें कि इसके तहत एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की पोस्टिंग में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के इस फैसले का ऐलान होते ही इसके अमल की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य और भूमि सुधार विभाग से अंचलाधिकारी के पद पर तैनात महिला अधिकारियों की लिस्ट मांगी है।
क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ाई जाएगी महिलाओं की भागीदारी
वहीं सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि आरक्षण के अनुपात में महिलाएं एसडीएम, बीडीओ, सीओ और थानेदार के पद पर भी तैनात रहें। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के सात निश्चय योजना-2 में से एक निश्यत महिलाओं को सशक्त करने का भी था। जिसकी दिशा में सरकार ने कदम उठाने शुरु कर दिए हैं।
सरकार के इस फैसले के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं की हर स्तर पर भागीदारी बढ़ाई जानी है और इसे महिलाओं को दिए गए 35 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर तय किया जाएगा। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा था। सरकार ने हाल ही में महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियर कॉलेजों में भी नामांकन में आरक्षण दिया है। जिसमें एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर 50 फीसद आरक्षण
वहीं खेल विश्वविद्यालय में भी महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया गया है। राज्य के प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों के पदों पर 50 फीसद पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 35 प्रतिशत आरक्षण के अनुपात में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।