By अंकित सिंह | Jun 01, 2024
बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर मानहानि मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार को जमानत दे दी। यह मामला भाजपा के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा नेताओं को निशाना बनाते हुए झूठे विज्ञापन प्रसारित किए। शनिवार को सिद्धारमैया और शिवकुमार 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उनकी याचिका पेश होने के बाद अदालत ने दोनों नेताओं को जमानत देने का फैसला किया।
भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सात जून को बेंगलुरु की अदालत में पेश होने को कहा गया। बीजेपी द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत में पेश होने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं कानूनी अभिभावक के रूप में न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुआ। मुझे जमानत मिल गयी है। मेरे, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और राहुल गांधी के खिलाफ भी एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। राहुल गांधी भी कोर्ट में पेश होंगे।
वाल्मिकी निगम मामले पर उन्होंने कहा, "किसी को बचाने का सवाल ही नहीं है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगीष। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच तेज गति से चल रही है।" भाजपा के विधानपरिषद सदस्य एवं महासचिव केशव प्रसाद ने कांग्रेस नेताओं सिद्धरमैया, शिवकुमार एवं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था।