By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 10, 2023
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) को ग्रुप डी के उन 1,911 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया, जिन्हें उनके भर्ती परीक्षा परिणामों में हेरफेर के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अवैध रूप से नियुक्ति दी गई थी। यह आदेश तब आया जब अदालत ने पाया कि ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 2016 में हुई भर्ती परीक्षा के 1,911 उम्मीदवारों को उनकी ओएमआर शीट में हेरफेर के कारण सिफारिश मिली थी।
उनके नामों की सिफारिश स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने डब्ल्यूबीबीएसई को की थी। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने डब्ल्यूबीबीएसई को उन 1,911 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया, जिनके नामों की एसएससी ने गलत सिफारिश की थी। अदालत ने 2016 की परीक्षाओं के परिणामों के प्रकाशन के समय एसएससी के अध्यक्ष रहे सुबीर भट्टाचार्य को भी निर्देश दिया कि वे उन लोगों के नामों का खुलासा करें जिन्होंने परिणामों में हेरफेर करने के लिए कहा था।