By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 27, 2024
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश का शुक्रवार को स्वागत किया जिसमें निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके बारे में कोई भी बयान दे सकती हैं, लेकिन वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक कर्तव्य के दायरे का उल्लंघन करने वाला नहीं हो।
बोस ने नयी दिल्ली से ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ मैं जानता था कि सत्य की जीत होगी। मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी। ‘सत्यमेव जयते’।’’ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के राज्यपाल सी वी आनंद बोस के बारे में बयान दे सकती हैं, बशर्ते वे कानून के अनुरूप हों।
बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता कुणाल घोष ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसमें बनर्जी और तीन अन्य को बोस के खिलाफ कोई अपमानजनक या गलत बयान नहीं देने का निर्देश दिया गया था।
एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी और न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि बनर्जी और घोष राज्यपाल के संबंध में बयान देने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे देश के कानून के अनुरूप हों और मानहानिकारक न हों।