'म्यांमार का हिस्सा था असम', कपिल सिब्बल के बयान पर हिमंत बिस्वा सरमा का पलटवार, कहा- जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं...

By अंकित सिंह | Dec 09, 2023

सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता अधिनियम 1955 के 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह टिप्पणी की कि असम कभी म्यांमार का हिस्सा था, जिसके बाद उनकी आलोचना हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली न्यायाधीशों की पीठ ने 5 दिसंबर, 2023 को नागरिकता अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की श्रृंखला पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 25 मार्च 1971 के बाद असम और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर विस्तृत डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया।

 

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कपिल सिब्बल ने क्या कहा

उत्तरदाताओं की ओर से अपनी दलीलें शुरू करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गुरुवार को पीठ को बताया "आबादी का प्रवासन इतिहास में अंतर्निहित है और इसे मैप नहीं किया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि असम म्यांमार का हिस्सा था और फिर अंग्रेजों ने इसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और इस तरह असम को अंग्रेजों को सौंप दिया गया और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि विभाजन के तहत लोगों की कितनी आवाजाही हुई और पूर्वी बंगाल और असम एक हो गया और स्कूलों में बांग्ला भाषा पढ़ाई जाने लगी जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। असम में बंगाली आबादी के संपर्क और अवशोषण का एक ऐतिहासिक संदर्भ है।

 

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हिमंत बिस्वा सरमा का पलटवार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान असम को म्यांमार का हिस्सा कहने पर वकील कपिल सिब्बल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें असम के इतिहास की जानकारी नहीं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। थोड़ी देर के लिए झड़पें हुईं। बस यही रिश्ता था। अन्यथा, मैंने ऐसा कोई डेटा नहीं देखा है जिसमें कहा गया हो कि असम म्यांमार का हिस्सा था



पीयूष हजारिका का पलटवार

इसके बाद, असम के कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका ने सिब्बल पर राज्य के इतिहास को खराब करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ वकील की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल सर को ठीक से जानकारी नहीं दी गई है और वे वामपंथी उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं जो ऐसे सिद्धांतों को गढ़कर उत्तर पूर्व को अलग-थलग कर देता है। असम के इतिहास में किसी भी समय हम म्यांमार का हिस्सा नहीं थे। महाभारत काल से लेकर उससे भी पहले से हम दृढ़तापूर्वक भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहे हैं।


सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, के पास धारा 6ए की संवैधानिक वैधता की जांच करने की जिम्मेदारी है। इस प्रावधान की पीठ की जांच से असम के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। अपने रुख को और अधिक पुष्ट करने के लिए, सिब्बल ने विभाजन के दौरान विस्थापन के अपने परिवार के व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लिया, और देश के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए बंगाली जातीयता सहित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने इस दावे के खिलाफ जोरदार तर्क दिया कि इस तरह के जनसंख्या आंदोलनों ने असम के सांस्कृतिक सार को बाधित किया है।

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