चंडीगढ़। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की कमान वाले हरियाणा के वित्तीय आयुक्त की अदालत ने संपत्ति विवाद में एक प्रतिवादी को वाट्सएप के जरिये समन भेजने का आदेश दिया। राज्य में अपनी तरह का यह पहला मामला है। प्रतिवादी के काठमांडू में जा बसने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। आम तौर पर ऐसे मामलों में पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादियों के पते पर समन भेजे जाते हैं लेकिन खेमका ने अपने आदेश में कहा कि कानून तकनीकी प्रगति का पालन करता है और पुरातन नहीं है।
हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव के तीन भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे के विवाद से जुड़े केस में छह अप्रैल को वाट्सएप मैसेंजर सेवा के जरिये समन भेजने का आदेश दिया गया। वित्तीय आयुक्त की अदालत एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।