उप संचालक, उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी अनुसार इस योजना का लाभ लेने हेतु कृषक के नाम से कृषि भूमि होना व विगत 07 वर्षो में इस योजना से लाभान्वित नही होना जरूरी है। पात्र किसानो को इस योजना अंतर्गत न्यूनतम 0.400 से अधिकतम 5.000 हेक्टेयर तक लाभ दिया जायेगा। योजनांतर्गत कृषक को mpfsts portal पर ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन कराना आवश्यक होगा। आवेदन के साथ स्वयं के द्वारा चयनित कंपनी के खाते में अपनी अंशराशि स्वयं के बैंक खाते से जमा होने के प्रमाण स्वरूप बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ एवं अंतरण की इन्ट्री वाले पृष्ठ को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात आवेदन मान्य हो सकेगा। निर्धारित लागत का लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत एवं बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जायेगी।