By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 28, 2024
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत प्रदेशभर में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छह माह से छह वर्ष के बीच के बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे पोषक खाद्य की गुणवत्ता और मात्रा पर एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है।
पीठ ने 20 दिसंबर को बाल विकास सेवा एवं पोषण सचिव बी. चंद्रकला और इस योजना की निदेशक संदीप कौर पेश होने का समन जारी करते हुए योजना चलाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी देने को कहा है।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने प्रत्यूष रावत और अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। यह आदेश 25 नवंबर को पारित किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर इसे बुधवार को उपलब्ध कराया गया।